सड़क दुर्घटना में एक बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सरकार रोड सेफ्टी को लेकर कई नियम बनाने जा रही है। अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया। सरकार इस संबंध में अगले तीन दिन में आदेश जारी करने वाली है।
सीट बेल्ट ना लगाने पर बजेगा अलार्म।
बता दें कि अब तक अगर आगे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो अलार्म बजता है। लेकिन अब पिछली सीट पर बैठे यात्री के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी अलार्म बजेगा। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है और वे कार की पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे थे।
सीट बेल्ट न लगाने पर लगेगा जुर्माना।
गडकरी ने कहा कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं,किन अब फाइन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि 2024 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी बताया कि जनवरी 2022 तक, सरकार ने प्रत्येक यात्री कार में 8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है।