कोरोना महामारी के दौरान जारी किए गए गाइडलाइंस के तहत 50% क्षमता के साथ बसों को चलाने की इजाजत दी गई थी। इसी के तहत बस संचालक यात्रियों से दोगुना किराया वसूल कर रहे थे। लेकिन अब बसों को पूर्ण क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। अगर बस संचालक वही दोगुना किराया यात्रियों से वसूल करते हैं तो उनकी खैर नहीं। क्योंकि परिवहन विभाग ने फैसला कर लिया है कि कोविड-19 के नाम पर दोगुना किराया वसूल करने वाले बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
बता दें कि इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया गया है।परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि, बसों में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि जब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें चल रहीं थी तब भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा था अब, जबकि पूर्ण क्षमता के साथ बसों का परिचालन किया जा रहा है फिर भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा है।
अतः अब हमने फैसला किया है कि जो भी बस संचालक मनमाने तरीके से यात्रियों से किराया वसूल कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।