अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज लेकर चले तो देना होगा जुर्माना। रेलवे ने ट्वीट कर दी हिदायत। पार्सल बुक कराने को कहा।

रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। अब हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी एक्स्ट्रा सामान लेकर चलने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपके पास रेल यात्रा करने के दौरान अधिक समान है तो उसकी अलग से बुकिंग कराएं। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा अधिक सामान ले जाने की वजह से अन्य यात्रियों को परेशानी होती है।आप बिना बुकिंग कराए तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर चलेंगे तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है।

रेलवे ने पार्सल बुक कराने को कहा।

रेल मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा, अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं।

इतना सामान ले जाने की छूट।

रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा। दरअसल रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है। रेलवे के अनुसार, यात्री सेकंड क्लास में 25 किलो, स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है। जबकि फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं। लगेज का मिनिमम चार्ज ₹30 है। दूरी के अनुसार ये बढ़ता घटता रहेगा।