अब दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर नहीं कराना होगा गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन। लॉन्च हुई है नई BH- सीरीज। जाने किसे मिलेगा ये फायदा।

अभी तक हम देखते आए हैं कि अलग – अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग-अलग सीरीज के गाड़ियों के नंबर जारी होते थे। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार के लिए BR और झारखंड के लिए JH सीरीज के नंबर प्लेट जारी होते थे। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति एक राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाता था तो फिर उसे वहां अपनी गाड़ी का पुनः रजिस्ट्रेशन कराना होता था। लेकिन अब केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज के नंबर जारी करने का फैसला लिया है।

बता दें कि अब BH सीरीज का नंबर लेने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आपको अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साले के नियम 15 सितंबर से लागू होंगे। इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन का नियम और शुल्क तय कर दिया है। इस फ्रिज का नंबर लेने पर को अपनी 10 लाख से कम कीमत की गाड़ी पर 8 फीसदी टैक्स देना होगा में थी वह 10 से 20 लाख की गाड़ी पर 10 फ़ीसदी और 20 लाख से ऊपर की गाड़ी पर 12 फ़ीसदी टैक्स देना होगा।

जानकारी के अनुसार BH सीरीज का लाभ केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकारों के उपक्रम ( पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) के कर्मचारी, रक्षाकर्मी और निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। निजी क्षेत्र के कंपनियों के उन्हीं कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा जिन कंपनियों के ऑफिस 4 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होंगे।

बता दें कि वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो 12 महीने के अंदर वहां पर उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है।