कंफर्म टिकट कैंसिल कराया तो कैंसिलेशन चार्ज के अलावा देना होगा टैक्स। जानिए सरकार कितना वसूलेगी जीएसटी।

हाल के महीनों में कई चीजों को जीएसटी के अंदर शामिल किया गया है। खाने पीने की चीजों के अलावा अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करवाते हैं तो इस पर भी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कैंसिलेशन चार्ज तो देना ही पड़ेगा। वहीं ट्रेन टिकट बुक करते समय जीएसटी पहले से ही लागू है। अतः रेल यात्री अब अगर टिकट कैंसिल कर आएंगे तो उन पर दोहरा बोझ पड़ेगा।

सर्कुलर में कही गई ये बात।

वित्त मंत्रालय की टैक्‍स रिसर्च ईकाई की ओर से 3 अगस्‍त को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, टिकट कैंसिल करने और होटल बुकिंग करने पर GST चार्ज देना होगा। सर्कुलर विस्‍तार से जानकारी देते हुए बताता है कि ट्रेन टिकट बुक करना एक अनुबंध है, जिसमें सेवा प्रदाता सेवा देने का वादा करता है। वहीं जब यात्री की ओर से नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो ट्रेन टिकट रद्द करके, रेलवे को कैंसिलेशन शुल्‍क के साथ मुआवजा देना होता है।

अब इतना लगेगा कैंसिलेशन चार्ज।

सर्कुलर के मुताबिक, किसी पर्टिकुलर क्लास की बुकिंग कैंसिल करने के लिए जीएसटी दर वही होगी, जो उस क्लास के लिए सीट/बर्थ बुक करते समय लागू होती है। उदाहरण के लिए फर्स्ट क्लास या AC कोच के लिए GST दर 5% है। जबकि इस क्लास के लिए कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपए (प्रति पैसेंजर) है। इसलिए, फर्स्ट क्लास/ AC डिब्बों के लिए कुल कैंसिलेशन चार्ज 252 रुपए (12 रुपए GST+240 रुपए) लग रहा है। सेकेंड स्लीपर क्लास समेत अन्य कैटेगरी पर कोई GST नहीं है। हालांकि, 240 रुपए कैंसिलेशन चार्ज तब लागू होता है, जब ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से 48 घंटे या उससे ज्यादा समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है।