केंद्र सरकार ने पुराने मोटर व्हीकल अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक कई ऐसे नियम है जिन्हें आपको पालन करना होगा। हालांकि ठीक से इन नियमों को लागू नहीं कराया जाता वरना नियमों के अनुसार कार्रवाई हो तो आप पर भारी-भरकम जुर्माना लगेगा। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 में कई बदलाव किए हैं। हालांकि यह बदलाव पब्लिक की सेफ्टी के लिए किया गया है।
चप्पल पहनकर बाइक चलाने और हाफ पेंट में किसी को बिठाने पर लगेगा जुर्माना।
बता दें कि मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना अनिवार्य है। इन्हीं नियमों में एक फूल शूज पहनना है। अगर आप चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य के लिए यातायात पुलिस आपका 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है। इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय जूते जरूर पहनें। इसी तरह, मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इमरजेंसी वाहन को रोका तो 10000 जुर्माना।
ज्ञात हो कि किसी भी आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता देना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई इस तरह के किसी भी वाहन का रास्ता अवरुद्ध या बाधित करता पाया जाता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आपातकालीन वाहनों में एक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और अन्य शामिल हैं।