अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) कहीं गुम हो गया है। तो विभाग से पार्टी कूलर प्राप्त करके पुनः बनवा सकते हैं। हालांकि अब पार्टीकुलर बनवाने के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। डीएल के लिए 200₹ और आरसी के पर्टिकुलर के लिए 300₹ शुल्क देना होगा। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि अब आवेदक को पर्टिकुलर प्राप्त करने के लिए कारण बताते हुए आवेदन करना होगा। विभाग से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद चालान कटवाना होगा। तभी आपको यह उपलब्ध हो पाएगा।
अब विभाग पूरा रिकॉर्ड रखेगा कि किस कारण से और कितनी बार पर्टिकुलर निकाला गया है। जिनके नाम से डीएल आरआरसी होगा अब केवल उन्हें ही पार्टीकुलर जारी होगा।
डीटीओ लाल ज्योतिनाथ शाहदेव ने बताया कि पार्टिकुलर के लिए नियमानुसार यह कार्रवाई की गयी है। इससे काफी हद तक फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा, जिसके नाम से पेपर है उसे ही पार्टिकुलर जारी किया जाएगा।
बता दें कि पार्टिकुलर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर आरसी की पूरी डिटेल होती है किस तिथि को गाड़ी खरीदी गई है, किसके नाम से गाड़ी है, साथ ही इस पर चेसिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का टाइम, गाड़ी का कलर, गाड़ी का टोटल वेट जैसी तमाम सूचनाएं दर्ज होती है। इसे विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डीएल व आरसी की पूरी डिटेल होती है। कई कार्यालय में दोनों पेपर के सत्यापन के लिए इसकी डिमांड की जाती है। वही गाड़ी के खो जाने पर इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त करते वक्त इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा आरसी पार्टिकुलर की डिमांड की जाती है।