प्रदेश में वाहन दुर्घटना से संबंधित नई व्यवस्था लागू। अब दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मिलेगा इतना मुआवजा।

प्रदेश में अगले महीने की 15 तारीख से मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके तहत अब सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को ₹5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। राज्य के परिवहन सचिव ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत एक नई सॉफ्टवेयर तैयार की जा रही है पीड़ितों को राशि भुगतान में मदद मिलेगी।

परिवहन सचिव ने राज्य के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी को जारी किए गए आदेश में कहा है कि मोटरवाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन -1) नियमावली , 2021 एवं बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन -1) नियमावली , 2021 की अधिसूचना जारी की गई है। इसे 15 सितंबर 2021 से लागू कर दिया जाएगा।

राज्य के परिवहन सचिव ने हमें बताया कि मुआवजा को लेकर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन मुख्यालय स्तर पर हो चुका है। इस निधि से सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति – सह – जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा फंड से पीड़ित के परिवार जनों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद बीमा कंपनी से इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी।