हाल ही में सरकार जाने के बाद बिहार के पूर्व जो मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपना दुख जताते हुए कहा था कि उन्होंने जब फ्लाइट से ऑफ किया तो बिहार के उद्योग मंत्री थे जब लैंड किया तो कुछ नहीं। इस बीच उन पर दोहरी आफत पड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है।
क्या था पूरा मामला।
दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व मंत्री।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि, पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी।