बिहार के सार्वजनिक वाहनों में इमरजेंसी बटन लगाना हुआ अनिवार्य। नहीं रहने पर लगेगा जुर्माना।

बिहार में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी सार्वजनिक वाहनों में इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने साथ ही व्हेकिल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को भी यात्री सुरक्षा के मद्देनजर अनिवार्य किया है। ऐसा ना करने वालों को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा साथ ही 5000 जुर्माना भी लगेगा। इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।

इस सिस्टम के लगने पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिये बसों का लाइव लोकेशन भी देखा जा सकेगा। महिलाओं द्वारा किसी खतरे का आभास होने पर इमरजेंसी बटन दबाते ही कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में अलार्म बजेगा और पुलिस मदद को पहुंच जाएगी।

इन शहरों में चल रही प्रक्रिया।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीएसआरटीसी के बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व इमरजेंसी बटन लगाया गया है। जिसके बाद अब गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो गयी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन से लैस करने की प्रक्रिया अभी पटना, गया, दरभंगा भागलपुर व मुजफफरपुर में तेजी से किया जा रहा है।

स्कूलों बसों में भी लगाना हुआ अनिवार्य।

स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश दिया जायेगा। इसको लेकर जल्द ही विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक होगी और उसके बाद सार्वजनिक बसों में अलार्म लगाने का निर्देश दिया जायेगा। ऐसा नहीं करने वाले स्कूल बसों के परिचालन को रोक दिया जायेगा और इन बसों को भी फिटनेस नहीं दिया जायेगा।