प्रदेश में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया है। वही निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। इन अहर्ताओं को पूरी करने के बाद ही उम्मीदवारों का नामांकन होगा। अगर कोई उम्मीदवार इन कागजातों को तो उपलब्ध कराने में असफल होते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों से नामांकन के वक्त जिन कागजात को प्रस्तुत करने को कहा जाएगा उनमें, नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र -6, शपथ पत्र, अनुसूची- 1 (बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के संबंध में), अनुसूची -2 (मतदाता सूची में अभ्यर्थी व प्रस्ताव के नाम दर्ज होने से संबंधित घोषणा ), अनुसूची -3 (शपथ पत्र व एनेक्सन में दी जानेवाली सूचनाओं का प्रपत्र), अनुसूची-3 क (अपराध, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के संबंध में), अनुसूची-3 ख (अभ्यर्थी का बायोडाट ) देना है। साथ ही नाम निर्देशन शुल्क चालान या नाजिर रसीद की मूल कॉपी। जो उम्मीदवार आरक्षित सीट पर दावा प्रस्तुत करेंगे उन्हें अपनी जाति संबंधित मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
आयोग के निर्देश के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारियों को ही नामांकन पत्र में त्रुटियों की जांच करनी होगी। साथ ही वे ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी संलग्नक कागजात नामांकन पत्र के साथ संलग्न हो। प्राप्त नाम निर्देशन पत्र पर आरओ या एआरओ क्रमांक, तिथिऔर समय अंकित करेंगे तथा अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति रसीद व संवीक्षा की सूचना देंगे वहीं प्रतिदिन होने वाले नाम निर्देशन सूचना को सूचना पट पर प्रकाशित करने की जिम्मेवारी भी आरओ की होगी।