प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल तिथियों के भी घोषणा कर दी गई है जिसमें 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 11 चरणों में चुनाव कराने है। इसकी अधिसूचना 24 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। पंचायत चुनाव में प्रदेश में कुछ कुल 6 पदों पर चुनाव कराए
जाते हैं। किन प्रत्याशियों को कितना खर्च करना है इसकी खर्च की सीमा निर्वाचन आयोग ने तय कर दी है। इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सबसे अहम बात यह है कि प्रत्याशियों के खर्च की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो पिछली बार उतना ही खर्च की सीमा इस बार भी रखी गई।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला परिषद के प्रत्याशी अधिकतम ₹1लाख खर्च कर सकते हैं। वहीं मुखिया और सरपंच पद के लिए खर्च की तय सीमा 40 हजार है। पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी 30 हजार रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वहीं, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 20 हजार रुपए निर्धारित की गई है।
आपको बता दें कि फिलहाल विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी की खर्च की सीमा 30 लाख 80 हजार है।