बिहार में अब बिना केमिस्ट्री ऑनर्स के नहीं बेच पाएंगे खाद और कीटनाशक। अभी आसानी से मिल जाता है लाइसेंस।

आने वाले दिनों में बिहार में खाद और कीटनाशक दवाओं को बेचने के लिए आपको केमिस्ट्री( रसायन शास्त्र) से स्नातक होना पड़ेगा। बगैर इस डिग्री के आप फ़र्टिलाइज़र और कीटनाशक नहीं बेच सकेंगे। सरकार की मंशा प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स डीलर्स को पैरा – एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स में बदलने की है। ताकि राज्य में कृषि विस्तार तंत्र को मजबूत किया जा सके।

क्रैश कोर्स कराने की चल रही तैयारी।

प्रदेश के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस विषय पर कहा कि फर्टिलाइजर बिक्री के लाइसेंस के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। बिहार में इसका स्वरूप कैसा होगा, स्नातक के अलावा और क्या योग्यता होगी आदि बातों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। कृषि विभाग 15 दिनों का क्रैस कोर्स कराकर खाद बिक्री का लाइसेंस देने पर भी काम कर रहा है।

केंद्र ने पिछले साल ही जारी किया सर्कुलर।

गौरतलब है भारत सरकार ने बीते साल एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार कृषि स्नातक व डीएइएसआइ (Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers) डिप्लोमाधारी ही रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा बेच सकेंगे। भारत सरकार के इस नये सर्कुलर से बिहार में निजी खाद और कीटनाशक दवा बिक्री करने वाले लोगों में बेचैनी बढ़ गयी है। फिलहाल ऑनलाइन माध्यम से खाद और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस काफी आसानी से मिल जा रहा है।