पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यह फैसला लिया गया है कि अब पंचायती राज के काम से बीडीओ को अलग कर दिया जाएगा। अब पंचायती राज के सारे काम पंचायती राज पदाधिकारी देखेंगे।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बीडीओ की जगह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्य करेंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को ही कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित कर दिया गया है।
बता दें कि नए पदस्थापित अधिकारी पंचायत राज पदाधिकारी के साथ-साथ पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी भी होंगे। इसको लेकर विधानमंडल के मानसून सत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया था।
जानकारी के अनुसार औरंगाबाद जिले में इसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। जिले के 11 प्रखंडों में विकास योजनाओं की देखरेख करने के लिए पांच पंचायती राज पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
मंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव लेकर आचार संहिता जारी हो जाने के बाद ग्राम पंचायतों की ओर से किसी योजना के लिए राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी। सिर्फ नल जल योजना के लिए ही पंचायतों की ओर से राशि की निकासी की जा सकेगी।