बिहार में गाय- भैंस की मौत पर 30,000 और गदहे की मौत पर 16000 देगी बिहार सरकार। पशुपालकों के लिए बिहार सरकार की पहल।

बिहार की नई महा गठबंधन सरकार आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। इसके तहत अब पशुओं की अप्राकृतिक मौत पर भी मुआवजा मिलेगा। जिस तरह से मनुष्यों की अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा दिया जाता है उसी तरह पशुओं की मौत पर भी दिया जाए। महागठबंधन की सरकार में पशु पालकों के लिए मुआवजा नीति तैयार की गयी है। अब पशुपालकों को उनके पशुओं के प्राकृतिक मौत पर मुआवजा मिलेगा। खास तौर पर गाय और भैंस पालने वालों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी।

इतना मिलेगा मुआवजा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाय और भैंस की मौत हो जाने पर हर पशु के हिसाब से 30,000 दिये जाएंगे। हालांकि एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं का ही मुआवजा मिलेगा। इसी तरह घोड़ा और बैल की मौत अप्राकृतिक तरीके से हो जाने पर 25000, बछड़ा और गदहा की मौत पर 16000 और भेड़ बकरी की मौत पर 3000 रुपया मुआवजा के तौर पर दिए जाएंगे।

तेजस्वी यादव का रहा है फैसला।

बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव तेजस्वी यादव की तरफ से आया है। सरकार के स्तर पर यह फैसला किया गया है कि पशुओं के अप्राकृतिक मौत को आपदा की श्रेणी में रखा जाएगा और इसी नीति के तहत मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5850000 की राशि स्वीकृत की है।

मौत की जांच करेगी विशेषज्ञ टीम।

पशुओं की मौत को लेकर विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि आपदा के अलावा किसी संक्रामक रोग कुत्ता काटने जंगली जानवरों के काटने सांप के काटने और किसी दुर्घटना में अधिक संख्या में पशुओं की मौत पर भी बालकों को मुआवजा मिलेगा। हालांकि तकनीकी टीम यह देखेगी कि पशुओं की मौत की वजह पशुपालकों की लापरवाही या कोई अन्य कारण तो नहीं है।