यास तूफान से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए बिहार सरकार दे रही है अनुदान। जानिए कैसे उठाएं इस योजना का लाभ।

बिहार सरकार ने वर्ष 2021 के मई महीने के अंतिम सप्ताह में आए यास तूफान से असामयिक अत्यधिक वर्षा के कारण 16 जिलों के 102 प्रखंडों के 1369 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की शुरुआत की है। इन पंचायतों के वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान हुआ है वह ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं।

इसके तहत असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6800 प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्र के लिए ₹13500 प्रति हेक्टेयर वही शाश्वत फसल के लिए ₹18000 प्रति हेक्टेयर अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए देय होगा।
को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम ₹1000 अनुदान देय है। कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है। आज तूफान से प्रभावित 16 जिलों के 102 प्रखंड के 1369 पंचायत के सभी रैयत एवं गैर रैयत किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इसके लिए आपको कृषि विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/Citizen home.html ऊपर दिए गए लिंक DBT in agriculture पर या dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंड एवं पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है।

बता दें कि जिन जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा उसमे पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिला शामिल है।

आवेदन करने की तिथि 27 अगस्त से 12 सितंबर 2021 तक है।