यूपी के बाद सबसे ज्यादा बिहार के लोग विदेश जाकर कर रहे काम। जरूरत पड़े तो यहां से लें मदद।

बिहार के बड़ी संख्या में लोग विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बिहारी विदेश जाकर काम कर रहे हैं। विदेश जाने के इच्छुक कामगारों को समुचित जानकारी देने के लिए सभी जिला नियोजनालयों और अवर प्रादेशिक नियोजनालयों को माइग्रेट रिसोर्स सेंटर के रूप में चिह्नित किया गया है।

विदेशों में जरूरत पर यहां मिलेगी सहायता।

आप विदेश में अगर किसी परेशानी में फंस जाएं। अथवा किसी विशेष परिस्थिति में देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति सीधे विदेश मंत्रालय या उस देश की एंबेसी से बात कर सकता है। विदेश मंत्रालय की ऑनलाइन शिकायत निगरानी प्रणाली है। जिसमें portal2.madad.gov.in जो शिकायतों के समाधन होता है. वहीं, 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-11-3090 और इ- मेल- [email protected] कर सकते है।

इन बातों का रखें विशेष ख्याल।

विदेश में रहने के दौरान कामगार को मेजबान देश में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, विरोध प्रकट करने व संगठन बनाने की मनाही होती है। इसके लिए आपको जेल व देश से निष्कासित किया जा सकता है। साथ ही, स्थानीय शासन द्वारा अनुमति लिए बिना विदेश में काम करने वाला व्यक्ति अपना नियोक्ता या प्रयोजक नहीं बदल सकता है। इसके लिए पीछे देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला दिया जाता है।

पासपोर्ट, वीजा, वर्क कॉनटेक्ट की एक कॉपी अपने परिवार को सौंप कर जायें।

– नियोक्ता द्वारा प्रदान किये गये आइडी कार्ड की प्रति अपने परिवार जरूर दें।

– इ-माइग्रेट पर पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेशों में काम करने जायें।

– रोजगार के देश में प्रस्थान से पहले विदेशी नियोक्ता के ब्योरा प्राप्त करना चाहिए।

– हमेशा वैध दस्तावेजों और वर्क वीजा के साथ ही यात्रा करें।

– मेजबान देश में आप उस देश के रोजगार के कानूनों द्वारा शासित होते हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें।