30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से कर लें लिंक वरना देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना। जानिए तरीका।

सरकार लगातार लोगों को निर्देश दे रही है कि वे जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। पूर्व में भी कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। आखरी बार इसकी डेडलाइन 31 मार्च रखी गई थी जिसके बाद 1 अप्रैल से ₹500 जुर्माने के साथ आधार को पैन से लिंक किया जा रहा है। वहीं आप ये काम अगर 30 जून तक नहीं करते हैं तो आपको ₹1000 जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा।

क्यों लिंक करना है जरूरी?

आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता खोलने जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें।

इस तरह से आधार को करें लिंक।

आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। आपको www.incometax.gov.in पर जाकर नीचे में Link Aadhar ऑप्शन को क्लिक करना है।

नया विंडो खुलने के बाद पैन, आधार के साथ नाम और मोबाइल नंबर समेत सभी जानकारी देनी होगी।

जानकारी भरने के बाद Continue विकल्प पर क्लिक करें।

आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आए OTP को दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें।

पेनाल्टी का भुगतान करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।