बिहार में इस तिथि के बाद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और बिक्री किया तो जाएंगे 5 साल के लिए अंदर। जुर्माना भी लगेगा।

बिहार सरकार प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार कई कड़े कदम उठा रही है। आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि वे 14 दिसंबर के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की बिक्री, भंडारन, निर्माण, एवम उपयोग बंद कर दें अन्यथा उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण विभाग ने बताया है कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, परिवहन, भंडारण विक्रय एवं उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ये चीजें रहेंगी बैन।

प्लास्टिक के कप, कटोरी, कांटा, चम्मच स्ट्रॉ।

प्लास्टिक बैग एवं बैनर।

प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट।

एवं पानी के पाउच।

पर्यावरण विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर इन नियमों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी 1 से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही एक लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।