अब प्रॉपर्टी टैक्स के आधार पर देना होगा पेयजल शुल्क। आवासीय घरों में नहीं लगेंगे वाटर मीटर। शुल्क की नई दर निर्धारित।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी शहरी निकायों में हर घर नल जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए नया शुल्क दर निर्धारित कर दिया है। अब पेयजल कनेक्शन लेने वालों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अब छोटे आवासीय घरों में वाटर मीटर नहीं लगाए जाएंगे। बल्कि अब उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स के आधार पर तय किया गया शुल्क जमा करना होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रोपर्टी टैक्स के आधार पर चार श्रेणियों में अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया है। सामान्य आवासीय घरों के लिए सबसे कम शुल्क रखा गया है। इन घरों से ₹40 लेकर ₹150 के बीच में पेयजल शुल्क वसूला जाएगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार अब सिर्फ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्तरां, ढाबा, सिनेमा हाल, सर्विस सेंटर, अस्पताल, स्कूल, कालेज, कोचिंग समेत सभी सरकारी व निजी संस्थानों में ही वाटर मीटर लगाया जाएगा। इन से एकमुश्त राशि वसूली जाएगी जो ₹2400 से लेकर ₹12000 के बीच में हो सकती है स्थानों से प्रति किलोलीटर के हिसाब से शुल्क वसूला जाएगा।

विभाग ने कुछ इस तरह से शुल्क दर निर्धारित की है।

सामान्य आवासीय घरों से शुल्क दर।

प्रॉपर्टी टैक्स। शुल्क दर

00-1000 रुपये तक   –    480 रुपये प्रति वर्ष या
या ₹40 प्रति माह।

1001-2000 रुपये तक –   780 रुपये प्रति वर्ष या 65
रुपए प्रतिमाह।

2001-3000 रुपये तक   – 1440 रुपये प्रति वर्ष या
₹120 प्रति माह।

3001 रुपये या अधिक –    1800 रुपये प्रति वर्ष
या ₹150 प्रतिमाह।

व्यावसायिक श्रेणी में देय शुल्‍क

प्रोपर्टी टैक्स            –       पेयजल शुल्क

00-1000 रुपये तक   –    2400 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 7.50 रुपये प्रति किलो लीटर।

1001-2000 रुपये तक   – 4200 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 9.50 रुपये प्रति किलो लीटर।

2001-3000 रुपये तक  –  6000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 12 रुपये प्रति किलो लीटर।

3001 रुपये या अधिक    – 12,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 14.50 रुपये प्रति किलो लीटर।

सरकारी संस्थानों के लिए देय शुल्‍क

प्रोपर्टी टैक्स          –        पेयजल शुल्क

00-1000 रुपये तक   –    2400 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 2.50 रुपये प्रति किलो लीटर।

1001-2000 रुपये तक   – 4200 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 3.50 रुपये प्रति किलो लीटर।

2001-3000 रुपये तक  –  6000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 5 रुपये प्रति किलो लीटर।

3001 रुपये या अधिक –    12,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 6 रुपये प्रति किलो लीटर।

गैर-सरकारी संस्थानों के लिए देय शुल्‍क

प्रोपर्टी टैक्स         –          पेयजल शुल्क

00-1000 रुपये तक    –   2400 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 5 रुपये प्रति किलो लीटर।

1001-2000 रुपये तक  –  4200 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 5 रुपये प्रति किलो लीटर।

2001-3000 रुपये तक  –  6000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 9.50 रुपये प्रति किलो लीटर।

3001 रुपये या अधिक    – 12,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 12 रुपये प्रति किलो लीटर।

लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए देय शुल्‍क

प्रति माह पानी खपत

50 किलो लीटर तक    –     6,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 12 रुपये प्रति किलोलीटर हर माह।

50-75 किलो लीटर तक   – 6,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 18 रुपये प्रति किलोलीटर हर माह।

75 किलो लीटर से अधिक – 6,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 24 रुपये प्रति किलोलीटर हर माह।

अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए देय शुल्‍क

प्रति माह पानी खपत

100 किलो लीटर तक      –  12,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 18 रुपये प्रति किलोलीटर हर माह।

100-150 किलो लीटर तक – 12,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 24 रुपये प्रति किलोलीटर प्रतिमाह।

150 किलो लीटर से अधिक – 12,000 रुपये (एकमुश्त राशि) एवं 36 रुपये प्रति किलोलीटर प्रतिमाह।