कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले हफ्ते से पहली से आठवीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। सोमवार से सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में जितने भैया स्कूली वाहन हैं स्कूल बस और स्कूल वैन, इन सब के लिए परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इन नियमों को ना मानने वालों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बस में ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क पहनना जरूरी होगा। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ अन्य सभी लोगों को भी मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही सेनिटाइजर भी रखना होगा। इसका उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग के अधिकारी स्कूली गाड़ी का परमिट रद्द कर सकते हैं।
परिवहन विभाग ने सभी जिलों को इससे जुड़ा पत्र भेजा है। इसमें स्कूली बसों, वैन, आटो में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है। इन सभी गाड़ियों में बैठने वाले बच्चों के बीच शरीर दूरी का ख्याल रखना होगा। अगर किसी गाड़ी में ममता से अधिक बच्चे मिलते हैं तो परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेगा।
स्कूल प्रबंधन अपने स्तर से इसकी जांच करेंगे। इसके अलावा सभी जिलों में परिवहन पदाधिकारियों की विशेष टीम गठित कर दी गई है , ये टीम स्कूली बसों का औचक निरीक्षण करेगी। अगर कोई वाहन कोरोनावायरस इन के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर तत्काल कार्रवाई करके उसका परमिट रद्द किया जाएगा।